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19 August 2023

जमीन हड़पने का मामला: अदालत ने की विधायक अब्‍बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने फर्जी तरीके से जमीन अपने और अपनी मां के नाम करवाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्‍बास अंसारी की जमानत याचिका शुक्रवार को ख़ारिज कर दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार स्थानीय सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा की अदालत ने मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्‍बास अंसारी की जमानत याचिका खरिज कर दी।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि गाजीपुर सदर तहसील के लेखपाल सत्यपाल ने 19 अगस्त 2020 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहम्मद पट्टी में रविंद्र शर्मा, श्रीकांत उपाध्याय तथा नंदलाल के नाम दर्ज बंजर जमीन को तत्कालीन जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया था।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार जमीन पुनः बंजर घोषित कर दी गई लेकिन अब्बास अंसारी और उसकी मां अफशां अंसारी ने फ़र्ज़ी तरीकक से ज़मीन अपने नाम करा ली। इस संबंध में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

TAGS: Land grab case, Ghazipur court, rejects, Abbas Ansari's bail plea
OUTLOOK 19 August, 2023
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