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01 July 2022

प्रयागराज हिंसा: ध्वस्त किए गए घर पर लगी थी जावेद मोहम्मद की नेमप्लेट, हाईकोर्ट से बोली यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बताया कि 10 जून की हिंसा के बाद प्रयागराज में ध्वस्त किए गए घर के गेट पर मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की नेमप्लेट लगी हुई थी।

जावेद मोहम्मद की पत्नी और बेटी द्वारा उनके घर के विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ अपने जवाबी हलफनामे में, राज्य सरकार ने रिट याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई।

राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के 25 मई के आदेश को चुनौती नहीं दी है और इसे रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। अतः रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

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न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद वाइज मियां ने याचिकाकर्ताओं - जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा को एक सप्ताह का समय दिया और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 7 जुलाई तय की।

जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि जिस घर के गेट को तोड़ा गया उस पर जावेद मोहम्मद के नाम की एक पट्टिका लगी हुई थी और वहां से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय चलाया जा रहा था, जबकि संपत्ति रिहायशी इलाके में थी। इससे पता चलता है कि घर पर जावेद का कब्जा था।

आरोपी की पत्नी और बेटी द्वारा दायर याचिका के अनुसार, "घर जावेद मोहम्मद का नहीं था, बल्कि फातिमा का था, जिसे शादी से पहले अपने माता-पिता से उपहार के रूप में मिला था।"

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का नोटिस, सूचीबद्ध मकान नंबर के साथ, फातिमा को संबोधित नहीं था, बल्कि उनके पति जावेद मोहम्मद, कार्यकर्ता और व्यवसायी को संबोधित किया गया था, जिन्हें 10 जून को पैगंबर मोहम्मद को लक्षित करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ हिंसक विरोध को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।



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TAGS: Uttar Pradesh government, Allahabad High Court, Prayagraj violence, Javed Mohammad
OUTLOOK 01 July, 2022
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