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14 February 2023

यूपी: छजलैट मामले में आजम खान और उनका विधायक बेटा दोषी करार, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को यहां की एक अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है।


जिला सरकार के वकील नितिन गुप्ता ने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने दोनों को जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने कहा कि 31 दिसंबर, 2007 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर पर हमला को लेकर खान, आजम और सात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी 2008 में दर्ज की गयी थी।

प्राथमिकी छजलैट थाने में दर्ज करायी गयी।

जबकि खान और आजम को धारा 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अन्य प्रावधानों के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाई गई, सात अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया।

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बचाव पक्ष के वकील शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अदालत ने खान और आजम दोनों को जमानत दे दी है।



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TAGS: Azam Khan, Abdullah Azam, Uttar Pradesh
OUTLOOK 14 February, 2023
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