Advertisement
15 June 2022

यूपी: आजम खान को बड़ी राहत, रामपुर कोर्ट ने दी नियमित जमानत

रामपुर की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को कथित धोखाधड़ी के एक मामले में नियमित जमानत दे दी।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रामपुर विधायक द्वारा न्यायाधीश आलोक दुबे की विशेष सांसद/विधायक अदालत में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, खान पर बुनियादी शिक्षा अधिकारियों से कथित तौर पर धोखाधड़ी से रामपुर पब्लिक स्कूल की एक शाखा का संबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का मामला दर्ज किया गया था। खान मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो रामपुर पब्लिक स्कूल की तीन शाखाएँ चलाता है।

Advertisement

पीटीआई से बात करते हुए जिला सरकार के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा, ''बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में मोहम्मद आजम खान को नियमित जमानत दे दी है।''

प्रकाश ने खान की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट के वकील जुबैर अहमद खान, जो आजम खान के बचाव पक्ष के वकील के रूप में पेश हुए, ने कहा, "अभियोजन माननीय अदालत के समक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि आजम खान ने मूल शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से धोखाधड़ी से संबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। रामपुर पब्लिक स्कूल की यतीम खाना शाखा चलाते हैं।"

पिछले महीने रामपुर के विधायक को कथित जालसाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा किया गया था।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता (आजम खान) को आदेश की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामपुर अदालत ने खान को 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, वसीयत), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) 471 (फर्जी दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) और 120बी (आपराधिक साजिश) सहित विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में नियमित जमानत दी।

TAGS: Rampur court, Samajwadi Party MLA, Azam Khan, cheating case
OUTLOOK 15 June, 2022
Advertisement