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29 March 2022

आजम खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, यूपी विधानसभा में विधायक के तौर पर नहीं ले पाएंगे शपथ, जानें वजह

समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और रामपुर शहर से नवनिर्वाचित विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है, जिसकी वजह से वो विधानसभा जाकर शपथ नहीं ले पाएंगे। दरअसल, कोर्ट ने जेल प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें शपथ ग्रहण के लिए आजम खान को विधानसभा ले जाने की अनुमति मांगी गई थी।

बता दें कि आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने समेत कई मामलों में केस दर्ज हैं। उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट से सांसद पद पर रहते हुए रामपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की. आजम खान लगातार दसवीं बार इस सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। इसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में रहकर आगे की राजनीति का फैसला किया हैं।

कोर्ट से विधानसभा जाकर शपथ लेने की अनुमित खारिज होने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे और विधायक प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण की।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीतकर आए प्रदेश के सभी विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। सोमवार को सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायक के रूप में शपथ ली तो उनके बाद नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी शपथ ग्रहण किया था। पहले दिन 343 विधायकों ने शपथ ले ली, इसके बाद ये सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। आजम खान को भी विधायक पद की शपथ लेने के लिए आज विधानसभा आना था जिसके लिए जेल प्रशासन ने अदालत से अनुमति मांगी थी ताकि वो विधानसभा जाकर शपथ ले सके। लेकिन कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से वो अब विधानसभा नहीं जा पाएंगे।

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TAGS: UP, Samajwadi Party leader, Azam Khan, take oath, MLA in the Assembly, court rejected, Jail Administration plea
OUTLOOK 29 March, 2022
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