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27 April 2021

प्राइवेट कर्मचारियों के लिए राहत, कोरोना संक्रमित होने पर मिलेगी 28 दिन की छुट्टी, नहीं कटेगा वेतन

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जटिल होते हालात के बीच राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत देते हुये कहा है कि कोरोना संक्रमित कर्मियों को वेतन नहीं काटा जायेगा।


इस सिलसिले में सोमवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित होने पर निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन अवकाश के साथ दिया जायेगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को कोरोना से ग्रसित होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा।

अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा ने सभी ज़िलाधिकारियों, मंडलयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा बन्द कराये गये प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य है। इसके अलावा जो दुकानें और कारखाने राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के चलते अस्थाई रूप से बंद हैं, उनके कर्मचारियों को भी को भी मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा।

आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमित होने पर सरकारी के साथ अब प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिनों की पेड लीव मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश जारी कर दिया है। अगर महीने भर का लॉकडाउन होता है तो कर्मचारी को सैलरी के साथ 28 दिन की छुट्टी भी मिलेगी।

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TAGS: उत्तर प्रदेश, प्राइवेट कर्मचारी, कोरोनावायरस, कोविड 19, Uttar Pradesh, Covid 19, private Employees, Paid Leave
OUTLOOK 27 April, 2021
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