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24 December 2022

मथुरा: कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे का दिया आदेश, अगली सुनवाई 20 जनवरी को

मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया है।

सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट की ओर से कहा गया है कि वे अदालत के आदेश का पालन करें। सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाना है। पूरे विवाद में हिंदू पक्ष की यह बड़ी जीत माना जा रहा है क्योंकि सच्चाई का पता लगाने के लिए सर्वे की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मस्जिद परिसर में सर्वे का कार्य 2 जनवरी से शुरू होगा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जाएगा।

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अदालत ने संगठन हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता द्वारा दायर एक मुकदमे पर आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि मथुरा में भी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर सर्वे करवाया जाए। दावा है कि ज्ञानवाली में सर्वे के दौरान एक 'शिवलिंग' पाया गया था।

दरअसल, हिंदू पक्ष की मांग है कि मंदिर स्थल पर कब्जा कर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद के ठीक नीचे गर्भ ग्रह है। याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली 13.37 एकड़ जमीन पर एक मंदिर को तोड़कर किया था।

बता दें कि यह विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद मामले को लेकर नई याचिकाएं अदालत में दायर की गईं।

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TAGS: Uttar Pradesh, Mathura court, orders, official survey, Shahi Idgah complex, Mathura.
OUTLOOK 24 December, 2022
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