यूपी: अब आजम खान के परिवार की बढ़ी मुसीबतें, इस मामले में बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट
एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने बुधवार को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
जिला सरकारी अधिवक्ता अरुण सक्सेना ने कहा कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान और उनकी मां तजीन फातमा को उनके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अदालत में पेश नहीं होने का वारंट जारी किया गया था।
मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में रामपुर के गंज थाने में मामला दर्ज कराया था।
बुधवार को उक्त मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद गवाहों से पूछताछ नहीं हो सकी क्योंकि अब्दुल्ला और उसकी मां तजीन फातमा मौजूद नहीं थे।
दोनों ने पेशी से छूट मांगी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
अब्दुल्ला आजम ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार रामपुर की स्वर सीट से जीत हासिल की।
इस बीच, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के शासी निकाय जौहर ट्रस्ट द्वारा धन के अवैध संग्रह और गबन के आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम बुधवार को रामपुर पहुंची।
जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर निरीक्षण किया।
जांच में उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी सहित पुलिस की एक बड़ी टीम भी मौजूद थी।