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03 November 2022

विजय माल्या के वकील का नहीं हो पा रहा है उससे संपर्क, कोर्ट ने किया आरोपमुक्त

ANI

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने मामले से अधिवक्ता ईसी अग्रवाल को आरोपमुक्त करने की अनुमति दी और उन्हें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को यूनाइटेड किंगडम में अपने वर्तमान आवासीय पते के साथ शराब कारोबारी की ई-मेल आईडी प्रस्तुत करने को कहा।

पीठ ने कहा, "वकील ने मामले को बरी करने की मांग की क्योंकि उसकी ओर से संचार के बावजूद, कोई निर्देश नहीं आ रहा है।" अग्रवाल ने शीर्ष अदालत से कहा, "मैं इस मामले से मुक्त होना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपने मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। मैं उससे संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूं। वह लंबे समय से संपर्क में नहीं है।"

शीर्ष अदालत ने 5 अक्टूबर, 2018 और 13 सितंबर, 2019 के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ माल्या द्वारा दायर दो याचिकाओं से वकील को मुक्त कर दिया, जिसमें उन्हें बैंकों के एक संघ को 3,101 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

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एक अलग मामले में, 11 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत की अवमानना के लिए चार महीने जेल की सजा सुनाई थी, और केंद्र को निर्देश दिया था कि वह भगोड़े व्यवसायी की उपस्थिति सुनिश्चित करे जो 2016 से यूके में है और कारावास से गुजर रहा है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि 66 वर्षीय माल्या ने कभी कोई पछतावा नहीं दिखाया और न ही अपने आचरण के लिए कोई माफी मांगी और कानून की महिमा बनाए रखने के लिए पर्याप्त सजा दी जानी चाहिए।

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TAGS: Vijay Mallya, Vijay Mallya case, डी वाई चंद्रचूड़, Justic Hema Kohali, SC, Suprime Court
OUTLOOK 03 November, 2022
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