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06 December 2022

दिल्ली हाई कोर्ट में विवेक अग्निहोत्री ने मांगी माफी, जाने क्या है मामला?

ANI

फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने एक न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक अवमानना के एक मामले में मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में लिखित माफी मांगी, जिस पर उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को राहत देने में पक्षपात का आरोप लगाया था। अदालत ने उन्हें इसके सामने पेश होने और "व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप दिखाने" का निर्देश दिया।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की पीठ ने पूछा कि क्या अग्निहोत्री को अदालत में पेश होने में कोई कठिनाई है। कोर्ट ने कहा, "हम उनसे (अग्निहोत्री) उपस्थित रहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वह कथित अवमाननाकर्ता हैं। क्या उन्हें इस अदालत में पेश होने में कोई कठिनाई है? उन्हें उपस्थित होना होगा और व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप दिखाना होगा।"

पीठ ने अग्निहोत्री के वकील से कहा, "क्या उन्हें कोई कठिनाई है अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप व्यक्त करना है? पछतावा हमेशा एक हलफनामे के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है।"

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उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि फिल्म निर्माता ने एक हलफनामे में बिना शर्त माफी मांगी है जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने खुद न्यायाधीश के खिलाफ अपने ट्वीट हटा दिए। हालांकि, एमिकस क्यूरी द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि सबमिशन गलत था और यह ट्विटर था जिसने उनके ट्वीट को हटा दिया।

पीठ ने अग्निहोत्री के वकील से कहा, "यह सब दलीलें आप उनके इस अदालत में पेश होने के बाद दे सकते हैं।"

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TAGS: दिल्ली, High court, Vivek Agnihotri, Apologies, Kashmir files
OUTLOOK 06 December, 2022
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