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19 January 2024

‘वाइल्ड कर्नाटक’ डॉक्यूमेंट्री: अदालत ने फिल्म निर्माताओं और बीबीसी के खिलाफ आरोप तय किए

कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) फिल्म निर्माता अमोघवर्ष जे एस, शरत चंपति, प्रसारक बीबीसी, डिस्कवरी और नेटफ्लिक्स सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अदालत की अवमानना के दीवानी मामले में आरोप तय किए, जिसमें फिल्म निर्माताओं और प्रसारकों पर वृत्तचित्र फिल्म ‘वाइल्ड कर्नाटक’ के रिलीज और प्रसारण के संबंध में अदालत के 2021 के अंतरिम आदेश की अवज्ञा करने का आरोप है।

मामले में मूल शिकायतकर्ता–रवींद्र एन रेडकर और उल्लास कुमार आर के– हैं। मडस्किपर लैब्स और आईटीवी स्टूडियोज ग्लोबल ने 2014 में एक वृत्तचित्र फिल्म बनाने के लिए कल्याण वर्मा और अमोघवर्ष से संपर्क किया था। वृत्तचित्र की शूटिंग के लिए कर्नाटक वन विभाग (केएफडी) के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, आरोपी ने कथित तौर पर बिना कोई शुल्क चुकाए परिवहन और शूटिंग अनुमति जैसी केएफडी की सेवाओं का इस्तेमाल किया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शुल्क माफ कराने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई। एमओयू के तहत वृत्तचित्र और असंपादित फुटेज के कॉपीराइट केएफडी के पास हैं, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने उसकी (केएफडी) की जानकारी के बिना इंग्लैंड और वेल्स की आइकन फिल्म्स को परियोजना में शामिल कर लिया।

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कंपनियों ने प्रसारण के लिए बीबीसी, डिस्कवरी और नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया, हालांकि केएफडी ने निर्दिष्ट किया था कि फिल्म का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा। यह फिल्म सिनेमाघरों में भी रिलीज हुई थी।

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TAGS: Bbc, karnatak high court on bbc, BBC documentary, Wild Karnataka documentary, Documentary maker, Amoghavarsha
OUTLOOK 19 January, 2024
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