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06 December 2022

क्या समलैंगिक शादियों को मिलेगी मान्यता? दिल्ली हाईकोर्ट में 24 अप्रैल को होगी सुनवाई

ANI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह विभिन्न कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को पक्षकारों द्वारा सूचित किया गया कि इसी तरह का एक मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल ने पीठ से इस मामले में तारीख देने का आग्रह किया क्योंकि इसी तरह का एक मामला शीर्ष अदालत के समक्ष छह जनवरी को सुनवाई के लिए आ रहा है।

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केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को इसी तरह की राहत की मांग करने वाली शीर्ष अदालत में लंबित याचिकाओं के बारे में भी बताया।

25 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दो समलैंगिक जोड़ों की अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें शादी के अपने अधिकार को लागू करने और विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को मान्यता देने की घोषणा की मांग करने वाले कई समलैंगिक जोड़ों की आठ याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

याचिकाकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा और अन्य ने तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बावजूद समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह संभव नहीं है और इसलिए, उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत ऐसे विवाहों को मान्यता देने के लिए एक घोषणा की मांग की।

केंद्र ने समलैंगिक विवाह का यह कहते हुए विरोध किया है कि भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि एक जैविक पुरुष और महिला के बीच एक संस्था है और न्यायिक हस्तक्षेप "निजी कानूनों के नाजुक संतुलन के साथ पूर्ण विनाश" का कारण बनेगा।

इसने कुछ LGBTQ जोड़ों द्वारा इस मामले में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली याचिका का भी विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें तीव्र वैचारिक विद्वता शामिल हो सकती है।

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TAGS: Bisexsual, Delhi High court, Supreme court, Judgement, Hearing
OUTLOOK 06 December, 2022
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