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27 September 2022

क्या विनियमित होगी भारत जोड़ी यात्रा? केरल हाई कोर्ट ने दिया यह बयान

ANI

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि कांग्रेस पार्टी की चल रही 'भारत जोड़ी यात्रा' को लेकर ट्रैफिक जाम न हो।
        
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने जनहित याचिका को तब खारिज कर दिया जब केरल सरकार ने कहा कि पैदल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और जहां कोई भी अवैध गतिविधि पाई गई है वहां कार्रवाई की गई है।
       
राज्य की दलीलों के मद्देनजर, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता, एक वकील, अपने आरोप को साबित करने में असमर्थ था कि मार्च ट्रैफिक जाम का कारण बन रहा था।
राज्य ने पीठ को यह भी बताया कि पुलिस ने यात्रा आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।
        
अधिवक्ता विजयन के द्वारा याचिका में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा केवल आधी सड़क पर ले जाए और बाकी को वाहनों के मुक्त प्रवाह के लिए छोड़ दे।

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TAGS: Bharat Jodo Yatra, Kerala Highcourt, Congress, CPM
OUTLOOK 27 September, 2022
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