Advertisement
09 April 2020

45 करोड़ लोगों के लिए जरूरी हुआ मास्क पहनना, जानें कब, कहां और कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल

FILE PHOTO

चीन से शुरू हुए कोरना वायरस ने भारत समेत कई देशों में तहलका मचा रखा है। यह खतरनाक वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा हैं। यह वायरस रुकने के बजाए लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो इसकी चपेट में 6204 लोग आ चुके हैं। जिसमें 184 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार तरह तरह की योजनाएं भी बना रही है। इसी बीच कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए चार राज्यों की सरकारों ने करीब 44 करोड़ 59 लाख लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

सबसे पहले बात करते हैं लगभग एक करोड़ 9 लाख की आबादी वाली राजधानी दिल्ली की जहां राज्य सरकार ने मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। दिल्ली के अलावा 23 करोड़ पांच लाख आबादी वाले उत्तर प्रदेश, 12 करोड़ 49 लाख आबादी वाले महाराष्ट्र और 6 करोड़ सात लाख आबादी वाले कर्नाटक में भी राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। सरकार के आदेशों के बाद मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही हम आपको बताते हैं कि आपको कब और कहां जाने के लिए मास्क का प्रयोग करना है। साथ ही आप किस तरह के  मास्क अपने उपयोग में ले सकते हैं।

राजधानी दिल्ली में जहां मास्क लगाने की अनिवार्यता पर दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया है कि चाहे ऑफिस हो या फिर जरूरी काम से बाहर जाना मतलब  सब्जी, दूध व किराना स्टोर (अति-आवश्यक सेवाएं) के लिए अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो ऐसी जगहों पर जाने के लिए आपको मास्क जरूर पहनना है यानी हर स्थिति में व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है।

Advertisement

कहां-कहां जानें के लिए मास्क होगा अनिवार्य

दिल्ली सरकार की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें बताया गया है कि आपको कहां जाने के दौरान मास्क पहनना जरूरी है और किस तरह का मास्क आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं-

-    जो भी व्यक्ति अपने किसी काम से गली, दफ्तर, बाजार जा रहा हो, उसके लिए कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य है।

-    ऑफिस या घर के आसपास भी इस तरह के मास्क पहनने चाहिए।

-    ऑफिस में काम करने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना होगा।

-    कोई भी व्यक्ति या फिर अफसर बिना मास्क पहने कोई बैठक में हिस्सा नहीं लेगा।

-    सभी मास्क मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं, आप घर पर भी कपड़े के मास्क बना सकते हैं, जिन्हें बार-बार धोना अनिवार्य होगा।

-    ऑफिस में काम करने वाले लोग मास्क पहनें इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। यह संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके सभी कर्मचारियों ने मास्क पहना है।

इस तरह के मास्क का कर सकते हैं प्रयोग

इसी के साथ ये भी बता दें कि घर से निकलने के दौरान आपको तीन प्लाई या फिर कपड़े का बना मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा लोग घर पर बने मास्क का भी सावधानीपूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह पर रुमाल, कपड़ा या चुन्नी को भी बांध सकते हैं। इसके साथ-साथ लोग घर से बाहरनिजी वाहन या दफ्तर के वाहन में सफर कर रहे लोगों के लिए भी मास्क पहनना जरूरी होगा।

उत्तर प्रदेश

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने सूबे में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब बिना फेस कवर किए यानी बिना मास्क पहने कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। अगर कोई बिना मास्क पहने पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। योगी सरकार ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत फेस कवर करना या मास्क पहनने को जरूरी किया है।

मुंबई

मुंबई में मास्क नहीं लगाने पर सजा दी जाएगी। बुधवार को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर प्रवीण परदेशी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनना अपराध है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी।

धारा 188 के तहत दी जाएगी सजा

कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने यह आदेश एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत जारी किया है। साथ ही इस आदेश का पूरी गंभीरता के साथ पालन करने को कहा है। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में पुलिस ऑफिसर या वार्ड असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा नियुक्त अधिकारी मास्क न पहनने वाले को गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं मास्क न पहनने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी।

मास्क पहनने से कोरोना को फैलने से रोकने में मिलेगी मदद

दरअसल, कुछ शोधों में खुलासा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनने से कोरोना को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इसी के चलते उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में मास्क पहनना जरूरी किया गया है।

बता दें कि ना सिर्फ भारत में ही बल्कि ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और मोरक्को जैसे देशों के कई शहरों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। यहां मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को जुर्माना देने का प्रावधान भी कर दिया गया है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Wearing masks, necessary, states, know where, what kind, mask can be, used
OUTLOOK 09 April, 2020
Advertisement