सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा हुए अर्नब गोस्वामी, बताई भारत के लोगों की जीत
रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को देर रात महाराष्ट्र के तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया है। अर्नब को बीते दिनों 2018 के एक मामले के चलते गिरफ्तार किया गया था। अर्नब की रिहाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद हुई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तुरंत जेल से रिहा करने के लिए कहा था।
अर्नब गोस्वामी ने जेल से बाहर निकलते हीं भारत माता की जय के नारे लगाए। इसके अलावा, उन्होंने भारत के लोगों की जीत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने के लिए आभार व्यक्त किया।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी को बुधवार को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित की जाती है तो यह न्याय का मजाक होगा। शीर्ष अदालत ने विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर लोगों को निशाना बनाने के राज्य सरकारों के रवैये पर गहरी चिंता व्यक्त की।
न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने बेल देने से पहले सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही हैं।
अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ''हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसा मामला है, जिसमें हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहे हैं और वे लोगों की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं.'' न्यायालय ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी, क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है।