जिंदल से टकराव बढ़ा, सुभाष चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज
छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले की पुलिस ने एक महिला समेत जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रायगढ़ जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि जिले के तमनार थाने की पुलिस ने इस महिला और सुभाष चंद्रा और प्रबंध संचालक पुनीत गोयनका के विरूद्ध आठ विभिन्न धाराओं में गैर जमानती आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई जिले के घरघोड़ा क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार कौशले की अदालत के आदेश पर की है।
तमनार थाना प्रभारी आर.के. मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में जिंदल पावर लिमिटेड के सहायक उपाध्यक्ष डी.के. भार्गव ने इस महीने की एक तारीख को जेएमएफसी घरघोड़ा की अदालत में एक परिवाद पत्र दायर किया था। परिवाद में भार्गव ने महिला समेत चंद्रा और गोयनका पर उनके (भार्गव) के खिलाफ षड़यंत्र करने का आरोप लगाया था। इस परिवाद को स्वीकार करते हुए अदालत ने 10 जून को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत तमनार पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
मिश्रा ने बताया कि तमनार थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यह प्राथमिकी जिंदल ग्रुप के डी.के. भार्गव के परिवाद और अदालत के आदेश पर दर्ज की है। तमनार की एक महिला ने जिंदल उद्योग के अध्यक्ष नवीन जिंदल और महाप्रबंधक डीके भार्गव के खिलाफ कथित रूप से बलात्कार का आरोप लगाया था। हालांकि जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ झूठे दस्तावेज तैयार करना, झूठा आवेदन देना, झूठी गवाही देना, झूठी जानकारी देना, मानहानि करना और प्रताडि़त करना आदि आरोप है। तमनार पुलिस ने इस मामले में एक महिला, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 463, 465, 469, 471, 193, 182, 211 और 120 बी के तहत गैर जमानती प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।