अर्नब की गिरफ्तारी पर उद्धव सरकार को झटका, तीन दिन पहले मुंबई पुलिस को करना होगा ये काम
टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी अब खतरे में दिखाई दे रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस को निर्देश दिए है कि अगर वो टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) स्कैम मामले में अर्णब को गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें तीन दिन पहले इस संबंध में नोटिस देना होगा।
जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पिताले की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के बयान को भी स्वीकार किया कि रिपब्लिक टीवी, एआरजी आउटलायर मीडिया के अन्य कर्मचारियों और टेलीविजन के खिलाफ जांच 12 सप्ताह में खत्म हो जाएगी। कोर्ट गोस्वामी और एआरजी मीडिया की बहुत सी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कई राहतें मांगी गई हैं।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि मुंबई पुलिस की अपराथ शाख के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन आरोप पत्र में संदेह के तौर पर उनका नाम लेकर जांच को खींचा जा रहा है। सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस को बताया कि कोई भी मामले में किसी का भी नाम लिए बिना महीनों तक जांच नहीं कर सकती।
कोर्ट ने बताया कि रिकॉर्ड में मिले सबूत पर ध्यान देते हुए पुलिस के पास मामले में गोस्वामी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। पीठ ने कहा कि अगर जांच के दौरान आपको कुछ मिलता है और आप याचिकाकर्ता के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको अर्णब को 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा।