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07 December 2020

TRP घोटाला: अर्णब और रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों को गिरफ्तारी से राहत नहीं, SC का फैसला

फाइल फोटो

टीआरपी स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी और एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से रिपब्लिक टीवी और उसके कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों के खिलाफ सभी एफआईआर  को रद्द करने और जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग पर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। ये याचिका जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि रिपब्लिक पर दर्ज सभी एफआईआर को रद्द कर दी जाएं और सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपा जाए। इसके अलावा कोर्ट से टीम के संपादकीय और अन्य कर्मचारियों को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार न करने के आदेश की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में रिपब्लिक टीवी से कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस आपके किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और केस को सीबीआई को हस्तांतरित कर दे। सलाह देते हुए कोर्ट ने कहा कि बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया।

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TAGS: TRP Scam, Supreme Court, Republic TV, Arrest For Its Employees, Arnab Goswami
OUTLOOK 07 December, 2020
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