'आप' नेता संजय सिंह को कोर्ट से मिली राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने की अनुमति
दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को मंगलवार को संसद ले जाने का निर्देश दिया है ताकि वह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकें। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जेल अधीक्षक को सिंह की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जज ने कहा, "संबंधित जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सदस्य के रूप में शपथ लेने और सदस्यता लेने के उद्देश्य से आरोपी को 19.03.2024 को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उसे सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए।"
16 मार्च को पारित एक आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि यात्रा के दौरान सिंह को इस मामले में या सीबीआई से जुड़े मामले में किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध या गवाह के साथ मोबाइल फोन का उपयोग करने या बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
न्यायाधीश नागपाल ने कहा, "उन्हें प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, उन्हें यात्रा के दौरान अपने वकील के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।"
उन्होंने सिंह को 19 मार्च को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए आदेश पारित किया, जब मामला आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने सीबीआई के एक मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की. ईडी कथित घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग हिस्से की जांच कर रही है।
सीबीआई मामले में यह आरोप लगाया गया है कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं; लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और एल-1 लाइसेंस (भारतीय शराब की थोक आपूर्ति के लिए दिया गया) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ा दिया गया।
लाभार्थियों ने कथित तौर पर "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।