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10 May 2024

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यानी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। बार एंड बेंच के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, "उनके चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम आज ही उनकी रिहाई के लिए प्रयास करेंगे।" गौरतलब है कि ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए जाने वाले जमानत का विरोध किया था।  अरविंद केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनावों में प्रचार कर सकें इसके लिए उनकी जमानत मांगी जा रही है।

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दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। 

आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति मामले के सिलसिले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। बता दें इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अपील की गई थी। 

7 मई को अपील की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने आगामी लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था। हालांकि, इसने यह भी कहा था कि अगर अंतरिम जमानत दी जाती है, तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

केजरीवाल के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले से उपजी है। आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित आप नेताओं द्वारा कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने की आपराधिक साजिश रची गई थी। 

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने पहले कहा था कि केजरीवाल के साथ किसी अन्य अपराधी से सिर्फ इसलिए अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक राजनेता हैं। केजरीवाल के वकील ने बाद में जवाब दिया कि हालांकि केजरीवाल एक मुख्यमंत्री होने के नाते अभियोजन से मुक्त नहीं हैं, लेकिन उनके अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों से कम नहीं हैं।  

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TAGS: Arvind Kejriwal, AAP, Kejriwal gets interim bail, Loksabha Election, SC grants kejriwal bail
OUTLOOK 10 May, 2024
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