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06 February 2024

आप नेता संजय सिंह को कोर्ट से मिली संसद जाकर राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को पुलिस हिरासत में संसद जाने और दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने सिंह को 8 फरवरी या 9 फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी है। 

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि 3 फरवरी, 2024 को इस अदालत ने जेल अधिकारियों को सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए आरोपी को न्यायिक हिरासत के तहत राज्यसभा में ले जाने का निर्देश दिया था।

हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि उन्हें राज्यसभा में ले जाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी और इसलिए उन्हें 8 फरवरी और 9 फरवरी, 2024 को फिर से राज्यसभा में ले जाने का निर्देश दिया गया है। 

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अदालत ने आगे निर्देश दिया कि आवेदक को उपरोक्त तारीखों में से किसी एक पर शपथ दिलाने के लिए न्यायिक हिरासत से और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाया जाएगा, जिस दिन उसे उपरोक्त उद्देश्य के लिए दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है। इस संबंध में जेल अधीक्षक को राज्यसभा सचिवालय से संवाद करने का निर्देश दिया जा रहा है।

कोर्ट ने सिंह के वकील को संबंधित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाकर संजय सिंह से मिलने की अनुमति दे दी है। वकील रजत भारद्वाज और मोंड इरशाद इस मामले में सिंह की ओर से पेश हुए और विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मटका प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए।

सिंह के वकीलों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि कुछ दस्तावेजों पर आरोपी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है और इन्हें राज्यसभा के संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा ताकि आवेदक को शपथ दिलाने के लिए बुलाया जा सके और फिर तारीख को अंतिम रूप दिया जाएगा। 

5 फरवरी, 2024 को, संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ली क्योंकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि उच्च सदन की कार्यवाही सूचीबद्ध व्यवसाय द्वारा विनियमित होती है जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है। संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के कामकाज में सूचीबद्ध नहीं था और इस मामले पर राज्यसभा से कोई संचार कभी विचार के लिए नहीं आया।

सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति मामले में सिंह द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।

जमानत मामले में ईडी द्वारा दायर अपने जवाब में, जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया है और आरोप लगाया है कि वह अपराध की आय को सफेद करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाने में शामिल थे, जो उसके और उसके सह-षड्यंत्रकारियों द्वारा साजिश के अनुसार नीति परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला व्यवसाय से उत्पन्न होता। 

ईडी ने कहा कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे।

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TAGS: Sanjay singh, Aam Aadmi Party AAP, mp rajyasabha, oath taking, permission, delhi court, aap leader
OUTLOOK 06 February, 2024
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