आबकारी नीति मामला: दिल्ली हाई कोर्ट का सीएम केजरीवाल की पत्नी को आदेश, सोशल मीडिया से हटाएं सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश दिया है।
दरअसल, इस वीडियो में दिल्ली के सीएम की पत्नी ने वीडियो उस समय पोस्ट किया था, जब उनके पति ने कथित शराब नीति घोटाले में जांच एजेंसी ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के समक्ष को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखी थी।
वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक अधीनस्थ अदालत में अपनी बात रखते नजर आते हैं।
उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में आता है कि ऐसी ही सामग्री दोबारा पोस्ट की गई है तो वे उसे भी हटा दें। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख निर्धारित की। उच्च न्यायालय अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद जब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को एक अधीनस्थ अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट की गई, जो कि अदालतों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है। कथित तौर पर यह वीडियो सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया था।
केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पोस्ट करने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। वकील वैभव सिंह ने मामले को लेकर जानकारी दी और कहा कि कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और अन्य को 9 जुलाई तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से रिकॉर्डिंग हटाने को कहा है और कहा है कि यह दिल्ली हाईकोर्ट वीसी नियमों का उल्लंघन है।
VIDEO | “The court has issued the notice to Sunita Kejriwal and others to submit an answer by July 9. The court has asked to remove the recordings from social media saying it’s a violation of the Delhi HC VC rules” says advocate Vaibhav Singh on Delhi HC hearing on a petition… pic.twitter.com/oHQyhxmGz7
— Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2024