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20 February 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित भाजपा विधायकों से पूछा, क्या आप उपराज्यपाल से माफी मांगेंगे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा से निलंबित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात विधायकों से पूछा कि क्या वे उनसे माफी मांगने को तैयार हैं। विधानसभा के तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने जब कहा कि सांसद राघव चड्ढा के मामले में उच्चतम न्यायालय में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था तो न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निलंबित विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से इस पहलू पर निर्देश लेने को कहा।

विधानसभा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है और इसमें उपराज्यपाल के पद की गरिमा शामिल है। उन्होंने कहा, “मैंने विधानसभा अध्यक्ष से बात की। उन्होंने राघव चड्ढा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए तरीके का भी सुझाव दिया।

अगर सदस्य आएं और अध्यक्ष से मिलें तथा उपराज्यपाल से माफी मांगें, तो पूरी बात रखी जा सकती है।” विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने कहा कि उपराज्यपाल से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकील से दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में निर्देशों के साथ वापस आने को कहा।

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भाजपा के सात विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए विधानसभा से अपने श्चितकालीन निलंबन को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उपराज्यपाल जब 15 फरवरी को अपने अभिभाषण में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित कर रहे थे तो उस दौरान भाजपा विधायकों ने उसने कई बार बाधा डाली।

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TAGS: Delhi high court, BJP, Congress, Raghav chaddha, AAP, Loksabha election 2024, Narendra Modi
OUTLOOK 20 February, 2024
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