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25 February 2025

आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली अग्रिम जमानत, 'गिरफ्तारी में बाधा डालने और दिल्ली पुलिस की टीम पर हमले' करने का है आरोप

file photo

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में दिल्ली पुलिस की टीम पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप है। अदालत का यह फैसला खान को अंतरिम संरक्षण दिए जाने के बाद आया है। राहत देते हुए विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

जमानत शर्तों के तहत, खान को 25,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन्हें जांच टीम के साथ पूरा सहयोग करने और मामले से संबंधित किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के सिलसिले में ओखला विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और आरोप लगाया कि उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी घोषित अपराधी को हिरासत से भागने में मदद करते हुए भीड़ का नेतृत्व किया।

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पुलिस ने कहा कि कथित घटना तब हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कथित घोषित अपराधी शाबाज खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने 13 फरवरी को ओखला से आप विधायक को सोमवार तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था और बाद में एक दिन के लिए संरक्षण बढ़ा दिया था।

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OUTLOOK 25 February, 2025
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