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07 July 2024

TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज, NCW प्रमुख के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी का आरोप

file photo

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया पर 'अभद्र' टिप्पणी के लिए TMC की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

1 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के बाद से दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा इसके तहत दर्ज की गई यह पहली एफआईआर है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता ने X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें शर्मा को 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचते हुए दिखाया गया था। मोइत्रा ने बाद में उस पोस्ट को हटा दिया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) प्रमुख के पीछे एक व्यक्ति को छाता पकड़े हुए चलते हुए दिखाया गया था।

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इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि TMC प्रमुख ममता बनर्जी को मोइत्रा को हटाने से कौन रोक रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि NCW द्वारा पुलिस आयुक्त को दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

अधिकारी ने एफआईआर की सामग्री का हवाला देते हुए कहा, "आयोग को महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने से संबंधित मामलों की निगरानी और जांच करने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है।"

एफआईआर में कहा गया है कि एनसीडब्ल्यू ने मोइत्रा की "अपमानजनक टिप्पणी" का स्वतः संज्ञान लिया है, "मोइत्रा द्वारा की गई असभ्य टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का सरासर उल्लंघन है।" अधिकारी के अनुसार, आयोग ने पाया कि टिप्पणी बीएनएस की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए शब्द, इशारा या कार्य) के अंतर्गत आती है।

एफआईआर में कहा गया है, "आयोग मोइत्रा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करता है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें... आयोग को तीन दिनों के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जाए।" मोइत्रा की अब हटाई जा चुकी टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें भगवा पार्टी ने मांग की कि उन्हें टीएमसी से "बर्खास्त" किया जाए।

रविवार को, मोइत्रा पर मामला दर्ज होने के बाद, भाजपा नेता पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने का आरोप है।" उन्होंने विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक पर भी हमला किया, जिसमें टीएमसी भी शामिल है, और पूछा, "(टीएमसी सुप्रीमो) ममता बनर्जी को उन्हें बर्खास्त करने से कौन रोक रहा है? प्रियंका (गांधी) वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, आप, राहुल गांधी, खड़गे जी आदि इसकी निंदा करने से क्या रोक रहे हैं?" उन्होंने कहा, "क्या वे स्वाति मालीवाल, संदेशखली और चोपड़ा तालिबानी कोड़े मारने के मामले की तरह चुप रहेंगे! कितना सुविधाजनक है!!"

एनसीडब्ल्यू ने पहले आरोप लगाया था कि मोइत्रा की टिप्पणी "अपमानजनक और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन" थी, यह देखते हुए कि यह बीएनएस की धारा 79 को आकर्षित करती है। आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिनों के भीतर आयोग को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।"

एनसीडब्ल्यू की पोस्ट को फिर से पोस्ट करते हुए मोइत्रा ने कहा था, "दिल्ली पुलिस, कृपया इन स्वप्रेरणा आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर आपको अगले तीन दिनों में त्वरित गिरफ्तारी करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं नादिया में हूँ।" एनसीडब्ल्यू प्रमुख पर एक स्पष्ट व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा था, "मैं अपना छाता खुद संभाल सकती हूँ।" एक अन्य पोस्ट में, मोइत्रा ने शर्मा द्वारा किए गए पोस्ट के कई स्क्रीनशॉट साझा किए और कहा कि उन पोस्ट के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था, "इसके अलावा दिल्ली पुलिस, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप अपने नए अधिनियम के तहत किसी अन्य सीरियल अपराधी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।"

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OUTLOOK 07 July, 2024
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