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23 August 2024

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला: यूपी कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय की 5 सितंबर

file photo

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 की एक घटना को लेकर दायर मानहानि के मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकी, क्योंकि वादी खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पेश नहीं हो सके। यह जानकारी उनके वकील ने दी।

वादी विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की है। मिश्रा आज अस्वस्थ होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हुए। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा एमपी-एमएलए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तिथि दी है।

पांडे ने बताया कि इस तिथि पर वादी को वकील के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वादी मिश्रा अस्वस्थ होने के कारण साक्ष्य के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तिथि तय की है।

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2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान गांधी ने वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अगस्त 2018 में स्थानीय भाजपा नेता एवं पूर्व सहकारी चेयरमैन मिश्रा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मानहानि का मुकदमा चला। गांधी ने 20 फरवरी 2024 को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान कोर्ट में सरेंडर किया था। उन्हें 25-25 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्हें कई बार नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था।

लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी व्यस्तताओं का हवाला देकर गांधी कोर्ट नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद कोर्ट ने सख्त लहजे में उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। 26 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सुल्तानपुर कोर्ट में आकर अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।

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OUTLOOK 23 August, 2024
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