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16 March 2024

दिल्ली की अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने से जुड़े मामले में केजरीवाल को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में समन पर पेश न होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज करायी दो शिकायतों के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को जमानत दे दी। अदालत ने शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को अदालत कक्ष से जाने की अनुमति भी दे दी। अदालत ने कहा, ‘‘अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है।’’

ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की थीं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा समन संख्या का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।

ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रियल अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं हुए थे। एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत ने मामले को (समन संख्या 1 से 3 के संबंध में) अन्य शिकायत के साथ 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

बता दें कि आज दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इसी के चलते उनके आवास के बाहर भी काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। करीब 10 बजे अरविंद केजरीवाल अपने आवास से कोर्ट के लिए रवाना हुए थे, जिसके चलते दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

 

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TAGS: Excise 'scam', Delhi court, grants bail, CM Kejriwal Kejriwal, skipping ED summons
OUTLOOK 16 March, 2024
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