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04 August 2017

थरूर की शिकायत पर हाईकोर्ट ने भेजा अर्नब और रिपब्लिक टीवी को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में रिपोर्टिंग को लेकर अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी को नोटिस जारी किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी से कहा है कि शशि थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करें।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर गलत रिपोर्टिंग कर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। थरूर का आरोप है कि अदालत में आश्वासन देने के बावजूद अर्नब और रिपब्लिक टीवी उनकी ‘मानहानि और छवि खराब करने’ में लगे हुए हैं। इसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। 

शशि थरूर की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने आग्रह किया कि अर्नब और उनके चैनल को मामले को "सुनंदा के मर्डर" के तौर पर व्यक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक किसी अदालत में साबित नहीं हुआ है कि उनकी हत्या हुई थी। 

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अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि खबर प्रसारित करते हुए केवल वास्तविक सबूतों और पुलिस रिपोर्ट को ही सामने रखा गया है। किसी भी खबर में उन्हें हत्यारा नहीं बताया गया है। 

इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। 

शशि थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कथित रिपोर्टिंग को लेकर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर दो करोड़ रुपये की मानहानि का दावा ठोंक दिया था। 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में रहस्यमयी परिस्थितियों में सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। 



 

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OUTLOOK 04 August, 2017
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