Advertisement
13 August 2024

टीएमसी सांसद साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय: ईडी

टीएमसी सांसद साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय: ईडी | file photo

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत आपराधिक आरोप तय किए हैं। गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुजरात पुलिस की एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें क्राउड-फंडिंग के जरिए जुटाए गए पैसे के कथित दुरुपयोग का आरोप है।

ईडी ने एक बयान में कहा, "अहमदाबाद (ग्रामीण) के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और नामित विशेष पीएमएलए अदालत, अहमदाबाद ने आज मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए..."

इसने कहा कि पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत 31 वर्षीय सांसद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। उन्होंने कहा, "पुलिस मामले (गुजरात पुलिस) में अनुसूचित अपराध के लिए उनके खिलाफ आरोप भी तय किए गए हैं।" ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने पीएमएलए, 2002 के तहत कार्यवाही को स्थगित रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले द्वारा दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया था, जब तक कि उनके खिलाफ दर्ज अनुसूचित अपराध के मामले का फैसला अदालत द्वारा नहीं किया जाता है।

Advertisement

राज्य पुलिस ने क्राउड-फंडिंग के जरिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिसंबर 2022 में दिल्ली से गोखले को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अदालत को सूचित किया था कि "क्राउड फंडिंग (गोखले द्वारा) के माध्यम से एकत्र की गई बड़ी मात्रा में धनराशि सट्टा शेयर ट्रेडिंग, शराब और भोजन और अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च की गई है जो प्रकृति में फिजूलखर्ची प्रतीत होती है"। हालांकि, गोखले ने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने इन निधियों का दुरुपयोग किया है।

OUTLOOK 13 August, 2024
Advertisement