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02 September 2024

सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बोले राहुल गांधी, ‘मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा हुआ उजागर’

ANI

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि "मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब उजागर हो गया है", उन्होंने आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की।

जब कई राज्य प्रशासन आपराधिक मामलों में शामिल लोगों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जो पूरे देश में लागू होंगे।

एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में, लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि "भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण 'बुलडोजर नीति' पर कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है।" गांधी ने कहा, "मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने उजागर हो गया है।"

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गांधी ने कहा कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुका बुलडोजर लगातार नागरिक अधिकारों को कुचलकर अहंकार के साथ कानून को चुनौती दे रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "अक्सर बहुजनों और गरीबों के घर बुलडोजर के नीचे आ जाते हैं, जिसे 'तत्काल न्याय' की आड़ में 'भय का राज' स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगा और नागरिकों को भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से बचाएगा। गांधी ने कहा, "देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं।"

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है? भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।" हालांकि, अदालत ने कहा कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगी।

उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में राज्य द्वारा पहले दायर हलफनामे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हलफनामे में कहा गया है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, उसकी अचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार कभी नहीं हो सकता। मेहता ने कहा कि राज्य ने कहा है कि अचल संपत्ति को ध्वस्त करना "केवल संबंधित लागू नगरपालिका कानून या क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले कानून में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए" हो सकता है।

उन्होंने कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को केवल इस आधार पर ध्वस्त नहीं किया जा सकता है कि ऐसी संपत्ति का मालिक या रहने वाला किसी आपराधिक अपराध में शामिल था। इस मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न तो कोई व्यक्ति खामियों का फायदा उठाए और न ही अधिकारी खामियों का फायदा उठाएं।

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OUTLOOK 02 September, 2024
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