आरएसएस मानहानि केस : कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में पेश होने का दिया आदेश
भिवंडी के एक कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 23 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। दरअसल, राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी को आरएसएस के लोगों ने मारा। इस बयान के बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। राहुल के गांधी के मौजूद नहीं होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख तय की है। कोर्ट उन्हें 23 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।
Rahul Gandhi RSS defamation case in Bhiwandi : Court sets a new date for framing of charges against Rahul Gandhi as he was not present in court today, court allowed exemption application by his lawyer and directed Rahul Gandhi to remain present on 23rd April. #Maharashtra pic.twitter.com/rJIMHAIgxj
— ANI (@ANI) January 17, 2018
राहुल गांधी ने 6 मार्च 2014 को एक चुनाव रैली में कहा था कि दक्षिणपंथी संगठन ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर इस केस को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन सितंबर 2016 में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी और कहा था कि वह मामले में सुनवाई का सामना करेंगे।