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01 May 2019

वाराणसी से उम्मीदवार तेज बहादुर का नामांकन हुआ खारिज, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

File Photo

वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन खारिज हो गया है। तेज बहादुर ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा, ‘मेरा नामांकन गलत तरीके से खारिज हुआ। मुझसे कल 6.15 बजे सबूत पेश करने को कहा गया था। हमने सबूत दे दिया फिर भी नामांकन खारिज कर दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।‘ उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम के ऊपर दबाव डाला जा रहा है।

इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, 'जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उन्हें एक सैनिक का सामने करना चाहिए। जिन लोगों ने उन्हें इसलिए बर्खास्त किया कि उन्होंने खाने को लेकर शिकायत की, क्या उन्हें असली देशभक्त कहा जा सकता है?’

क्या है मामला

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सोमवार को दाखिल किए गए एक नामांकन पत्र की जांच करते हुए निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ने नोटिस जारी करते हुए तेज बहादुर से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था। आयोग की ओर से जारी किए गए नोटिस में तेज बहादुर को निर्देश दिए कि वह बीएसएफ से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आएं, जिसमें यह स्पष्ट हो कि उन्हें नौकरी से किस वजह से बर्खास्त किया गया। चुनाव आयोग ने इस प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए बुधवार दोपहर 11 बजे तक का समय दिया था।

सपा ने साधा निशाना

सपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी ने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि तेज बहादुर यादव चुनाव मैदान में उतरें। भाजपा के इशारे पर पर्यवेक्षक ने 24 घंटे के भीतर बीएसएफ में भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्तगी को लेकर अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा और राजनीतिक साजिश के कारण ही ऐसा जानबूझकर किया गया।

सपा ने आखिरी वक्त में बनाया था प्रत्याशी

सपा ने वाराणसी लोकसभा सीट से शालिनी यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में पार्टी ने बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को अपना उम्मीदवार बताते हुए पार्टी नेताओं के माध्यम से उनका भी नामांकन करा दिया। तेज बहादुर को प्रत्याशी बनाने के फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी थी।

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TAGS: Samajwadi Party, Tej Bahadur Yadav, Varanasi, Supreme Court
OUTLOOK 01 May, 2019
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