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01 November 2024

गोवा: भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के आठ बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज

गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए कांग्रेस के आठ बागी विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका खारिज कर दी।

गोवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख गिरीश चोडानकर ने विधायकों- दिगंबर कामत, एलेक्सो सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, रुडोल्फ फर्नांडीस और राजेश फलदेसाई- के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी।

चोडानकर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि विधानसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 191 के साथ दसवीं अनुसूची के पैरा-दो के तहत इन आठ विधायकों को इस आधार पर अयोग्य घोषित करें कि उन्होंने मूल पार्टी (कांग्रेस) की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी थी। इन विधायकों ने कांग्रेस के टिकट पर गोवा विधानसभा के लिये चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।

चोडानकर ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में मूल राजनीतिक दल का कोई वैध विलय नहीं है।

अध्यक्ष तावड़कर ने उनकी याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया , ‘‘निर्वाचित सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय होने पर, निर्वाचित सदस्य को किसी भी स्थिति में अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी चाहे वह विलय के साथ जाना चाहे या उससे असहमत हो’’।

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तावड़कर ने फैसला सुनाया कि विलय के मामले में दलबदल के आधार पर अयोग्यता लागू नहीं होगी।

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TAGS: Goa, Congress Goa MLA, Goa BJP, Goa politii, Narendra Modi
OUTLOOK 01 November, 2024
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