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05 July 2024

केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस, अगली सुनवाई इस तारीख को

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब देने को कहा।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और इसे 17 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप नेता के भागने का खतरा नहीं है और वह आतंकवादी नहीं हैं और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर किए बिना केजरीवाल के सीधे हाई कोर्ट जाने पर आपत्ति जताई।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह अभी भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, को 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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TAGS: Delhi high court, cm arvind kejriwal, notice, CBI, liquor scam case
OUTLOOK 05 July, 2024
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