उम्मीद है... सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाएगा: ओवैसी
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मुद्दे पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाएगा और "पूर्ण न्याय" करेगा।
ओवैसी ने कहा कि उनकी राय में "गंभीर प्रक्रियात्मक अन्याय हुआ" जब वाराणसी की अदालत ने नमाजियों की संख्या 20 तक सीमित कर दी और उस क्षेत्र की रक्षा करने का आदेश दिया जहां "शिवलिंग" पाया गया था।
उन्होंने कहा, "उन्होंने नमाजियों को ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर इबादत करने की इजाजत दी है। इससे पहले निचली अदालत के आदेश ने इसे 20 लोगों तक सीमित कर दिया था। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुनवाई की अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट पूरा न्याय करेगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां एक वीडियोग्राफी सर्वेक्षण में एक शिवलिंग पाया गया है और मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है।
गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सोमवार को जोर देकर कहा कि वह वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को दिसंबर 1992 में ढहाई गई बाबरी मस्जिद के भाग्य के अनुरूप नहीं होने देंगे।