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11 May 2022

महाराष्ट्र: मानहानि मामला में राहुल गांधी ने मांगी स्थायी छूट, 18 मई को होगी अगली सुनवाई

महाराष्ट्र: मानहानि मामला में राहुल गांधी ने मांगी स्थायी छूट, 18 मई को होगी अगली सुनवाई | प्रतिकात्मक तस्वीर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी की अदालत में एक आवेदन दायर कर अपने खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में पेश होने से स्थायी छूट की मांग की है।
        
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जे वी पालीवाल ने मंगलवार को शिकायतकर्ता, स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे को आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

2014 में, कुंटे ने ठाणे के भिवंडी बस्ती में गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जहां कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का हाथ था। कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
       
मंगलवार को पेश किए गए अपने आवेदन में गांधी ने कहा कि (केरल के वायनाड से) संसद सदस्य होने के नाते उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है, पार्टी के काम में शामिल होना पड़ता है और बहुत यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए।

     

TAGS: Maharashtra, Rahul Gandhi, exemption, defamation case, hearing
OUTLOOK 11 May, 2022
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