मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक होंगे विधानसभा चुनाव, नतीजे 3 दिसंबर को
आने वाले कुछ दिनों में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसके लिए चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों की तारीखों के बारे में विस्तार से बताया। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम तीन दिसंबर को आएंगे।
बता दें कि मध्यप्रदेश में जहां भाजपा सत्ता पर काबिज है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में है, तो वहीं, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है।
जानें कब कहां है वोटिंग-
मिजोरम- 7 नवंबर
छत्तीसगढ़- पहला चरण 7 नवंबर और दूसरा चरण 17 नवंबर को
मध्यप्रदेश- 17 नवंबर
राजस्थान- 23 नवंबर
तेलंगाना- 30 नवंबर
नतीजे- तीन दिसंबर
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 17,734 मॉडल पोलिंग स्टेशन, 621 पोलिंग स्टेशन के प्रबंधन का जिम्मा पीडब्ल्यूडी स्टाफ के पास होगा। 8,192 पोलिंग स्टेशन का जिम्मा महिलाएं संभालने वाली हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर बताया कि आज हम सब यहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए आए हैं। हम लोग यहां पर छह महीने बाद मिल रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कुल 16.14 करोड़ मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता, 7.8 करोड़ महिला मतदाता होंगे। इस बार 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे।
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही तत्काल प्रभाव से पांचो प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश में कई सरकारी कार्यों और अन्य कार्यों पर रोक लग जाएगी।
आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होते ही धारा-144, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र जमा तथा निलंबित किए जाने, पाम्पलेट-पोस्टर मुद्रण, विश्राम गृहों का आरक्षण, शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध, विभिन्न आयोजनों की अनुमति, मतदान केंद्र भवनों का अधिग्रहण आदि के संबंध में आदेश जारी कर निर्देशों का निष्पक्ष रूप से पालन कराया जाएगा।
आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी तथा अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घण्टे भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। विरूपण पर कि गई कार्यवाही कि निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजना होगा।