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29 March 2019

हार्दिक पटेल नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव, गुजरात हाईकोर्ट का सजा पर रोक लगाने से इनकार

File Photo

पाटीदार आंदोलन के नेता और हाल में कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने दंगा भड़काने के मामले में उनकी सजा पर रोक से इनकार कर दिया है और उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी है।

हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी कोर्ट में आज सुनवाई की गई है। कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की गई थी, ताकि हार्दिक आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सके लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सजायाफ्ता होने पर अब हार्दिक के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले पाटीदार नेता गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे।

इस मामले में दोषी हैं हार्दिक

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हार्दिक को बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में विसनगर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 17 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया है, वहीं 14 लोगों को बरी कर दिया है। 2015 के इस केस में हार्दिक पटेल के अलावा लालजी पटेल को भी दोषी करार दिया गया है। मेहसाणा की विसनगर कोर्ट ने हार्दिक और लालजी पटेल को दोषी ठहराया है। बता दें कि 2015 में बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर हमला हुआ था। 

हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे हार्दिक 

राहुल गांधी की मौजूदगी में 12 मार्च को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल के जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी साफ नहीं किया गया था कि वह किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

क्या कहता है नियम

नियम के मुताबिक दो साल या इससे अधिक की सजा वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी वजह से हार्दिक ने आठ मार्च को एक बार फिर गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। उनके वकील रफीक लोखंडवाला ने बताया कि हार्दिक ने अदालत में एक अर्जी दी है जिसमें विसनगर की अदालत की सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। ताकि हार्दिक के चुनाव लड़ने में परेशानी न हो या उन्हें अयोग्य न ठहराया जा सके।

बता दें कि इसी कानून के चलते चारा घोटाले में दोषी पाए गए और जेल में सजा काट रहे लालू यादव पर चुनाव लड़ने से रोक लगाई गई है।

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TAGS: Hardik Patel, can't contest, LS poll, Gujarat High court, rejects, plea to stay, conviction, riot case
OUTLOOK 29 March, 2019
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