25 July 2024
क्या चली जाएगी कंगना रनौत की सीट? मंडी लोकसभा चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी
वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र के साथ विभाग से "कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र" भी प्रस्तुत किया।
हालांकि, उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से "अदेयता प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था और जब उन्होंने उन्हें जमा किया, तो रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र खारिज कर दिया।
उन्होंने अनुरोध किया कि यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए होते तो वे चुनाव जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि चुनाव रद्द कर दिया जाए।