मनी लॉन्ड्रिंग मामला: संजय राउत की जमानत बरकरार रहेगी या नहीं? 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह धनशोधन के एक मामले में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत की जमानत रद्द करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। ईडी ने शिवसेना नेता के अलावा सह आरोपी प्रवीण राउत को दी गई जमानत को भी चुनौती दी है।
पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सोमवार को न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एक अन्य एकल पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने मामले की सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की।
संजय राउत और प्रवीण राउत को एक विशेष अदालत ने 9 नवंबर को जमानत दे दी थी। उन्हें मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चावल पुनर्विकास परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने उसी दिन एचसी का रुख किया और जमानत आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की। उस समय हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।