Advertisement
30 August 2024

सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मांगी माफी, कही ये बात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट माफी मांगी। दरअसल, शीर्ष अदालत ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के उस बयान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी, जो उन्होंने उच्चतम न्यायालय के बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने पर दिया था। 

एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम रेड्डी ने कहा, "भारतीय न्यायपालिका में मेरे मन में सबसे अधिक सम्मान और पूर्ण विश्वास है। मैं समझता हूं कि 29 अगस्त, 2024 की कुछ प्रेस रिपोर्टों में मेरे हवाले से की गई टिप्पणियों से यह आभास हुआ है कि मैं माननीय न्यायालय पर सवाल उठा रहा हूं।" 

उन्होंने आगे कहा कि वह संविधान और उसके लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखते हैं और न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं।

Advertisement

उन्होंने लिखा, "मैं दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास रखता हूं। मैं प्रेस रिपोर्टों में छपे बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी रिपोर्टों में मेरे द्वारा की गई टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है। मेरे मन में बिना शर्त सम्मान और सर्वोच्च सम्मान है। न्यायपालिका और उसकी स्वतंत्रता के लिए, भारत के संविधान और उसके लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में, मैं न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करता हूं और रखूंगा।"

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेवंत रेड्डी के उस बयान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जो उन्होंने शीर्ष अदालत द्वारा बीआरएस नेता के कविता को जमानत दिए जाने के बाद दिया था, जिसमें कहा गया था कि न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है और यही सम्मान विधायिका के लिए भी लागू होता है।

बीआर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना की और टिप्पणी की कि एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से बोल रहे हैं। 

रेवंत रेड्डी ने कथित तौर पर कविता को पांच महीने में जमानत मिलने पर संदेह जताया था, जबकि मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिल गई थी और अरविंद केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है।

पीठ ने कहा कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि कोई आलोचना कर रहा है लेकिन वे अंतरात्मा की आवाज पर कर्तव्य निभाते रहेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या वह किसी राजनीतिक दल के परामर्श से आदेश पारित करेगी। सीएम को उनके बयान के लिए चेतावनी देते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि "अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के मन में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान नहीं है तो मुकदमा राज्य के बाहर ले जाया जा सकता है।"

बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले के बाद 27 अगस्त को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। यह घटनाक्रम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 'आबकारी नीति मामले' में कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के बीच आया है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Supreme court, Telangana cm, revanth Reddy, k kavitha, brs leader bail
OUTLOOK 30 August, 2024
Advertisement