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23 March 2024

केजरीवाल ने पुलिस अधिकारी को हटाने की मांग की, अदालत ने सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने को कहा

दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया है, जिसमें कथित दुर्व्यवहार के लिए अदालत में सुरक्षा के वास्ते तैनात दिल्ली पुलिस अधिकारी को हटाने का अनुरोध किया गया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा, ‘‘आरोपी (केजरीवाल) की ओर से आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अदालत लाने के लिए जिम्मेदार सुरक्षा प्रभारी एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) ए.के. सिंह का व्यवहार अनावश्यक रूप से कठोर है और वह अदालत कक्ष के आसपास लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।’’

 

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केजरीवाल ने अपनी हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलों के साथ शुक्रवार को आवेदन दायर किया था। हालांकि, अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि याचिका के अनुसार, मामले में सह-आरोपी मनीष सिसोदिया को पेश करते समय भी अधिकारी के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। 

 

आदेश में कहा गया है कि केजरीवाल ने अधिकारी को हटाने या बदलने के लिए अदालत से निर्देश देने का अनुरोध किया है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘पेश दलीलों पर विचार करने के बाद, मैं यह निर्देश देना उचित समझती हूं कि सबसे पहले उपरोक्त सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) को एक अनुरोध पत्र भेजा जाए और उपरोक्त आवेदन के निपटारे के उद्देश्य से अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष उसकी (फुटेज) एक प्रति प्रस्तुत की जाए।’’ 

 

सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को जब केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया तो एसीपी ने कई लोगों को कथित तौर पर अदालत में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। 

 

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TAGS: Arvind Kejriwal, demands, removal of police officer, Delhi court, preserve CCTV footage
OUTLOOK 23 March, 2024
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