आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में असम कोर्ट ने राहुल को भेजा समन
असम के कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय हजारिका ने राहुल को 21 सितंबर को तलब कर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मुकदमे का सामना करने को कहा है। इस धारा के तहत मानहानि करने पर आरोपी को दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष पर पिछले वर्ष बारपेटा में मंदिर में प्रवेश को लेकर आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए मामला चल रहा है। इससे पहले दो अगस्त को मामले की सुनवाई करने के बाद अदालत ने अपना फैसला आज के लिए टाल दिया था।
आरएसएस के कार्यकर्ता अंजन बोरा ने राहुल के खिलाफ कामरूप के सीजेएम की अदालत में आपराधिक मानहानि मामला दायर कर आरोप लगाया था कि बारपेटा सतरा में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवेश नहीं करने देने का आरोप लगाकर संगठन की छवि को खराब किया है। बारपेटा सतरा 16वीं सदी का वैष्णो मंदिर है। राहुल ने 12 दिसंबर 2015 को अपने असम दौरे के बाद दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए थे।