सरकार का एजेंडा "विरोधियों को चुप कराना" है: भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर सिब्बल

पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को प्रतिस्थापित करना चाहता है, पुलिस के लिए "कठोर पुलिस शक्तियों" के उपयोग की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसे कानून लाने के पीछे सरकार का एजेंडा "विरोधियों को चुप कराना" है।
आपराधिक कानूनों में आमूल-चूल बदलाव करते हुए, केंद्र ने शुक्रवार को लोकसभा में आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अपराध की व्यापक परिभाषा, राजद्रोह कानून को निरस्त करने और एक नया प्रावधान पेश करने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन बिल पेश किए: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023; सीआरपीसी को बदलने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023; और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा।
एक ट्वीट में, राज्यसभा सांसद सिब्बल ने कहा, "भारतीय न्याय संहिता (2023) (बीएनएस) राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कठोर पुलिस शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। बीएनएस: 15 से 60 या 90 दिनों तक की पुलिस हिरासत की अनुमति देता है। राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए नए अपराध (पुनर्परिभाषित)। एजेंडा: विरोधियों को चुप कराना।"
बीएनएस विधेयक में मानहानि और आत्महत्या के प्रयास सहित मौजूदा प्रावधानों में कई बदलावों का प्रावधान है और "कपटपूर्ण तरीकों" का उपयोग करके यौन संबंध से संबंधित महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दायरे का विस्तार करता है। शाह ने कहा है कि त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए बदलाव किए गए हैं।