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26 October 2018

CBI विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बताया सरकार के मुंह पर तमाचा, जेटली ने किया स्वागत

सीबीआई में मची घमासान को लेकर राजनीति गरम है। इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत के निर्णय को कांग्रेस ने मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा करार दिया है। जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुये उसे सकारात्मक घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि देशहित में सच सामने आना चाहिये।

शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की दो सप्ताह के भीतर जांच करने को कहा है। इसके साथ ही सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव पर कोई भी अहम नीतिगत निर्णय लेने से रोक लगा दी है।

जेटली ने न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि सीबीआई में हाल में हुयी घटनाओं से उसकी छवि धूमिल हुयी है। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने दो सप्ताह में जांच करने का आदेश देकर निष्पक्षता के मानदंडों को और मजबूती देने का काम किया है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि मामले में नि्ष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की है, जिनकी निगरानी में पूरी जांच होगी।"

उन्होंने कहा कि सरकार केवल सीबीआई की संस्थागत निष्ठा, पेशेवर रुख और छवि को बनाये रखने में रुचि रखती है।

जेटली ने कहा कि सीबीआई मामले में सीवीसी जांच निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये है। देश हित में सच्चाई सामने आना जरूरी है।

राजनाथ बोले- कांग्रेस के पास नहीं है कोई जनहित का मुद्दा

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है इसलिए वो बिना मतलब के मुद्दों को उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।

सुरजेवाला बोले- मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'पीएम मोदी, आपने दो प्रमुख संस्थानों, सीबीआई और सीवीसी की प्रतिष्ठा को कम किया है, इसके लिए इतिहास आपको कभी नहीं भूलेगा।'

सुरजेवाला ने कहा, 'एक 'अपवाद' में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सीवीसी द्वारा पूछताछ की निगरानी एक रिटायर्ड एससी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। इस विश्वास की कमी के लिए आप एकमात्र कारण हैं।'

सुरजेवाला ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा, अदालत  में मामला जाते ही सच सामने आ गया, सीबीआई के लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक तमाचा है। अब मोदी सरकार के इशारों पर सीवीसी काम नहीं कर सकेगा। जज एके पटनायक की निगरानी में मामले की जांच की जाएगी।'

ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सीबीआई मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि वह इस मामले को देखेंगे, उन्होंने सीवीसी से अपनी जांच अगले दो सप्ताह में पूरी करने को कहा है, ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि देशहित में इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं।

आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि किस आधार पर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया है। इस मामले में अब 12 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।

 

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TAGS: Congress, bjp, reactions, Supreme Court, order, CBI
OUTLOOK 26 October, 2018
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