अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जज बोले- सीजेआई के पास जाइए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइये, चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे।
बता दें कि केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम जमानत की अवधि को एक हफ्ते बढ़ाने की मांग की थी। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है।
जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सीजेआई अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। अदालत ने याचिका दायर करने में देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच के लिए उनकी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला पहले ही सुरक्षित है।
केजरीवाल की अंतरिम याचिका को अपने आप सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा कि पिछले हफ्ते जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बैठे थे तो केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।
बता दें कि सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
दरअसल, सीएम केजरीवाल की ओर से अदालत में जो याचिका दायर की गई है, उसमें डॉक्टर की सलाह संलग्न करते हुए कहा गया है कि हिरासत के दौरान उनका छह-सात किलो वजन कम हुआ है और अचानक घटे वजन व सेहत संबंधी अन्य दिक्कतों को देखते हुए उन्हें पेट-सीटी (पीइटी-सीटी)स्कैन सहित कई चिकित्सीय जांचे कराने की जरूरत है जिसमें पांच-सात दिन का समय लगेगा।
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि मेडिकल जांचों को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी जाए और उन्हें 2 जून के बजाए 9 जून को समर्पण करने की इजाजत दे दी जाए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2023 को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसके अनुसार उन्हें दो जून को सरेंडर करके जेल लौटना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और ना ही किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।