Advertisement
23 March 2018

AAP को मिली है सिर्फ फौरी राहत, कोर्ट ने EC फैसले को नहीं किया है निरस्तः कांग्रेस

File Photo

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए 20 विधायकों को राहत दी है। चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने मामले को फिर से सुनने के लिए कहा है। फैसले के बाद जहां आम आदमी पार्टी इसे ‘सत्य की जीत’ बता रही है जबकि कांग्रेस ने इसे फौरी राहत करार दिया है।


Advertisement

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा, 20 विधायकों के लाभ के पद के मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग में अपनी लड़ाई जारी रखेगी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए माकन ने कहा, हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत मामले में चुनाव आयोग से केवल विधायकों का पक्ष फिर से सुनने के लिए कहा है।

माकन ने कहा कि आप सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने उनके दफ्तर, फर्नीचर, परिवहन और भत्तों वगैरा पर खासी रकम खर्च की गई। कोर्ट ने केवल विधायकों की मौखिक बात नहीं सुने जाने पर फिर से मौका दिया है। मुख्यमंत्री फैसले को सत्य की जीत बताकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। आप के 20 विधायक इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि चुनाव होते तो सभी हार जाते।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: congress, pursue, AAP, MLA, EC
OUTLOOK 23 March, 2018
Advertisement