उत्तराखंड में भाजपा को झ्ाटका, कांग्रेस के बागी विधायक वोट नहीं कर पाएंगे
विधानसभा में मंगलवार को शक्ति परीक्षण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कहा कि इन विधायकों को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। सोमवार को हाई कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद बागी विधायकों ने इसी दिन सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त किए जाने के उत्तराखंड राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस ने एकतरह से अपने लिए जीत बताया है। कांग्रेस ने कहा कि ये फैसला न्याय की जीत है। हम अब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इन विधायकों के साथ भाजपा लगातार संपर्क में है। वह इनके साथ मिलकर विधानसभा में बहुमत साबित करना चाहती है। कांग्रेस के इन नौ विधायकों ने 18 मार्च को विनियोग विधेयक पर कार्यवाही के दौरान भाजपा के साथ हाथ मिलाया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने उन्हें अयोग्य ठहराने का निर्णय सुनाया था।