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18 November 2022

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में केंद्र जानबूझकर बना रहा उदासीन: कांग्रेस

कांग्रेस ने गुरुवार को राजीव गांधी हत्या मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने के लिए सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार देर से जागी है।

एआईसीसी के महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा, "राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का सरकार का फैसला देर से आई समझदारी का मामला है।"

उन्होंने ट्वीट किया, ‘राजीव गांधी की हत्या के दोषियों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का केंद्र सरकार का फैसला देर से जागने का मामला है। भाजपा सरकार इस मामले को लेकर जानबूझकर उदासीन बनी रही है। जब सभी लोग बाहर आ गए तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है?’

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कांग्रेस की आलोचना का सामना कर रही सरकार ने हत्या के मामले में छह दोषियों की समय से पहले रिहाई के अपने आदेश की समीक्षा के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

केंद्र ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले दोषियों को छूट देने का आदेश मामले में एक आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित किया गया।

सरकार ने कथित प्रक्रियात्मक चूक को उजागर करते हुए कहा कि छूट की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले में उसकी गैर-भागीदारी हुई।

उन्होंने कहा, "इस प्रकार, दोषियों/याचिकाकर्ताओं की प्रक्रियात्मक चूक के कारण भारत संघ द्वारा किसी भी सहायता की अनुपस्थिति, जबकि वर्तमान मामले की अंतिम सुनवाई और निर्णय किया जा रहा था, ने इस अदालत को मामले में महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण सबूतों की प्रस्तुति करने से रोक दिया है, जिसे प्रस्तुत किया गया है इस मामले में एक न्यायसंगत और सही निर्णय पर पहुंचने के लिए इस अदालत की सहायता की होगी।"

11 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी के अलावा आर पी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए।

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TAGS: Congress, modi government, Supreme Court, Rajiv Gandhi assassination case
OUTLOOK 18 November, 2022
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