कांग्रेस ने आधार पर फैसले का किया स्वागत, कहा- भाजपा के मुंह पर तमाचा
कांग्रेस ने आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ने कहा है कि कोर्ट ने आधार कानून की धारा 57 को खत्म कर दिया है। इसके तहत अब किसी प्राइवेट कंपनी को आधार देना अनिवार्य नहीं होगा। यह सीधे तौर पर भाजपा के मुंह पर तमाचा है।
कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह भाजपा के मुंह पर तमाचा है। जस्टिस सीकरी के फैसले ने आधार कानून की धारा 57 को निरस्त कर दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है।
निजता रही बरकरार
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी आजादी को भी बरकरार रखा है। धारा 57 को हटाने के साथ ही बैंक, मोबाइल, स्कूल, एयरलाइंस, ट्रेवल एजेंट वगैरा को अब आधार देना जरूरी नहीं होगा।
मोदी सरकार की जीतः भाजपा
आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा ने कहा कि यह मोदी सरकार की बड़ी जीत है। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और कहा है कि यह निजता का उल्लंघन नहीं करता है। पात्रा ने कहा कि अदालत ने फैसला दिया है कि आधार सुरक्षित है।' उन्होंने दावा किया कि इससे कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी दल ने बिचौलियों का पक्ष लिया, जबकि मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आधार लायी ताकि लाभ सीधे लोगों को दिया जा सके। यही कारण है कि कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखते हैं।
एेतिहासिक फैसला-अटॉनी जनरल
पूर्व अटॉनी जनरल सोलीसोराबजी ने कहा कि समूचे तौर पर यह अच्छा फैसला है। कोर्ट ने लोगों को निजता पर आक्रमण वाली चीजों को हटा दिया है। अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि मैं इस फैसले से खुश हूं। यह एक एेतिहासिक फैसला है।